नई दिल्ली, जुलाई 29 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के दो पदाधिकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस के शहर से बाहर निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कहना कि 'बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था', देश-विरोधी नहीं है। जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि पुलिस की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं के धर्म से प्रभावित लग रही थी। कोर्ट ने फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी के खिलाफ शहर से बाहर निकाले जाने के आदेशों को रद्द कर दिया। दिसंबर 2025 में, मुंबई पुलिस ने आदेश जारी कर दोनों को एक साल के लिए मुंबई से बाहर रहने को कहा था। यह भी पढ़ें- 'आंदोलन तो कांग्रेस भी कर रही थी, फिर एक ही धर्म के लोगों पर ऐक्शन क्यों?' मुंबई पुलिस पर भड़का HC पुलिस की यह...