प्रयागराज, अप्रैल 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज के एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बासदेव की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने एसडीएम सदर अभिषेक सिंह को प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी माना है। इन पर आदेश के पालन का दोबारा मौका दिए जाने के बाद भी अवहेलना करने का आरोप है। इससे पहले कोर्ट ने अवमानना याचिका पर तीन माह में आदेश का पालन करने का आदेश दिया था।पालन न करने पर दोबारा यह अवमानना याचिका की गई है।याची ने चंद्रभानपुर में जमीन का बैनामा कराया था। यह भी पढ़ें- हाथरस में डीजीपी, आईजी,डीआईजी व एसपी के खिलाफ वाद दायर उसमें से कुछ हिस्सा एयरपोर्ट अथारिटी को बेच दिया। वर्ष 2025 में जमीन का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट की सड़क चौड़ीकरण...
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