एसएम कॉलेज प्रबंधन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति पर रोक
संभल, जुलाई 15 -- संभल। चंदौसी के एसएम कॉलेज प्रबंधन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने विशेष अपील संख्या-458/2026 की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में अधिकृत नियंत्रक (ऑथराइज्ड कंट्रोलर) नियुक्त करने संबंधी 14 जनवरी 2026 के आदेश तथा 18 मार्च 2026 को एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से दलील दी गई कि सरकार ने जिस आधार पर कार्रवाई की, उसमें गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना तिथि को लेकर तथ्यात्मक त्रुटि है। यह भी पढ़ें- Munger News: 19 नए राजकीय डिग्री कॉलेज आज से होंगे शुरू, सत्रारंभ की तैयारी पूरी प्रबंधन का कहना था कि विश्वविद्यालय की स्थापना 15 जून 2025 से ...
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