नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों के ऑर्डर देने से जुड़े रिकॉर्ड रखने और अधिकृत व्यक्ति की निगरानी के नियमों के पालन में चूक के मामले में दिल्ली स्थित एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जनवरी से सितंबर 2024 की अवधि के लिए 'शेयर ब्रोकर' की विशेष जांच के बाद आया। बाजार नियामक ने यह जांच बिना अनुमति के कारोबार किए जाने की शिकायतों और ग्राहकों के ऑर्डर देने की प्रक्रिया के संबंध में की।

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