नई दिल्ली, जुलाई 23 -- राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में अहम टिप्पणी करते हुए सुनील हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड (एसएचईएल) और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि जब मूल अपराध ही साबित नहीं हुआ, तो उसके आधार पर दर्ज धनशोधन का मामला कानून में टिक नहीं सकता। विशेष न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने कहा कि मौजूदा कार्यवाही की नींव ही मूल अपराध पर टिकी है। जब सक्षम अदालत यह निष्कर्ष दे चुकी है कि ऐसा कोई अपराध हुआ ही नहीं, तो धनशोधन की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है। अदालत ने ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को भी तत्काल वास्तविक हकदारों को लौटाने का निर्देश दिया। यह मामला महाराष्ट्र के अडकोली कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था, जिसमें सीबीआई ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिका...