नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 15 राज्यों और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा। यह जवाब एनजीओ 'एनर्जी वॉचडॉग' की उस जनहित याचिका पर मांगा गया है जिसमें मांग की गई है कि राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) का गठन कानून के मुताबिक सही ढंग से हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील प्रणव सचदेवा के जरिए एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की है कि वे 'बिजली अधिनियम, 2003' के प्रावधानों और एसईआरसी के गठन के बारे में अप्रैल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। याचिका में कहा गया कि 15 राज्यों और केंद्र शा...