गुड़गांव, नवम्बर 12 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय ने एसआरएस समूह के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोप तय कर दिए हैं। न्यायालय ने एसआरएस समूह के निदेशक अनिल जिंदल के अलावा आठ लोगों पर आरोप तय किए हैं। इनमें विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत कवात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना शामिल हैं। ईडी के आग्रह पर न्यायालय ने एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, होरिजन ग्लोबल लिमिटेड और एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। ईडी की तरफ से एसआरएस समूह के खिलाफ दर्ज 81 मुकदमों के आधार पर जांच शुरू की थी। यह मुकदमे फरीदाबाद, दिल्ली पुलिस के अलावा सीबीआई ने दर्ज करवाए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने निवेशकों और बैंकों को करीब 2200 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।...
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