नई दिल्ली, जून 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) के चार मैनेजरों और कंपनी सेक्रेटरी को राहत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले को इसी मुद्दे से संबंधित लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एसएटी ने नौ मार्च के अपने आदेश में एसआईसीसीएल के खिलाफ सेबी की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए कंपनी और उसके निदेशकों की अपील खारिज कर दी थी। यह मामला 1998 से 2008 के बीच जारी 'वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर' (ओएफसीडी) से जुड़ा है। न्यायाधिकरण ने कहा था कि ओ...