नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को उम्र के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जिला में बिना मैपिंग वाले 3, 22, 468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी। भारतीय नागरिकता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर मताधिकार प्राप्त होगा। भारत निर्वाचन आयोग की समय सारणी के अनुसार 31 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी का दावे आपत्तियों का दौर होगा, जबकि 31 से बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस ...