नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नाम काटे जाने के खिलाफ कुछ लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी द्वारा इस मामले को उल्लेख किए जाने के बाद याचिका पर सुनवाई की सहमति दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि 'याचिकाकर्ता मतदाता हैं और उन्होंने पहले वोट दिया था और अब उनके दस्तावेज नहीं लिए गए हैं।'मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि 'लेकिन मौजूदा हालात में, हम ज्यूडिशियल अधिकारियों के फैसलों पर अपील नहीं कर सकते। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलें मेंटेनेबल हैं, तो पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को हम इस पर सुनवाई करें...
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