एसआईआर: दोबारा से नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 का इस्तेमाल गलत घोषणा नहीं माना जाएगा- ईसीआई
नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि जिन मतदाताओं का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद जारी मसौदा सूची में नहीं है, तो वे अपना नाम फिर से शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से मतदाता सूची में था, लेकिन एसआईआर के बाद कट गया है, ऐसे मतदाता द्वारा फार्म-6 जमा करने पर गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। ईसीआई ने उन लोगों के परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिनका नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया।
फॉर्म-6 से नाम दोबारा जुड़वाने का विकल्प आयोग की ओर से यह स्पष्टीकरण उन लोगों की चिंताओं के बीच आया है, जिनके नाम एसआईआर ड्राफ्ट से हटा दिए गए हैं।...
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