भदोही, जुलाई 5 -- भदोही, संवाददाता। गोपीगंज क्षेत्र के सुजातपुर निवासी माया देवी पत्नी स्वर्गीय राजेश नाथ पांडेय ने भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा ज्ञानपुर के विरुद्ध 2008 में परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया था। तत्कालीन आयोग की पीठ के अध्यक्ष बरसाती चंद्र, सदस्य रशीद खान, पुतुल यादव ने 26 जून 2009 को निर्णय सुनाते हुए परिवाद स्वीकार कर एलआईसी को निर्देशित किया था कि परिवादिनी को उनके दिवंगत पति की दो जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमित धनराशि 50 हजार एवं डेढ़ लाख साथ ही दोनों पॉलिसियों के देय समस्त लाभों का भुगतान किया जाए। जिला आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध भारतीय जीवन बीमा निगम ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील दायर की थी, किन्तु वहां भी उसे कोई राहत नहीं मिली और अपील खारिज कर दी गई। यह भी पढ़ें- Chapra News: उ...