नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया जा सकता। इनकी कीमत 10-12000 से शुरू होकर 60000 रुपए तक जाती है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आम आदमी के लिए एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया जा सकता, ताकि यह उनकी पहुंच से बाहर न हो। याचिका में केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को 'चिकित्सा उपकरण' की श्रेणी में रखने और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।यह अब दिल्ली का एकतरफा टैक्स नहीं कोर्ट का यह सवाल केंद्र सरकार क...