नई दिल्ली, जनवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर बुधवार को सहमति जताई। याचिका में आरोप लगाया गया कि 12 जून को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना की आधिकारिक जांच ने नागरिकों के जीवन, समानता और सत्य जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को जनहित याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन 'सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन' के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है। भूषण ने बताया कि पूरा पायलट संघ कह रहा है कि बोइंग-787 विमान में कोई समस्या है जिसके कारण इसे उड़ान भरने से रोकना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने भूषण से कहा कि मतदाता सूची के एस...