आगरा, मई 15 -- खाते से रुपये निकलने के बाद भी बैंक कर्मी पीड़ित को गुमराह करते रहे। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को संयुक्त रूप से वादी को ब्याज सहित 80 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए गए हैं।

वाद की जानकारी वादी लव कुमार निवासी गांव मंशाकला, थाना सादाबाद, जिला हाथरस ने आयोग में दायर वाद में बताया कि वह एयरफोर्स में द्रास क्षेत्र, कारगिल (जम्मू-कश्मीर) में तैनात थे। घर खर्च के लिए उन्होंने अपना डेबिट कार्ड पत्नी को दे रखा था। 25 दिसंबर 2019 को उनकी पत्नी सदर बाजार स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पर रु...