नई दिल्ली, जून 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर दिल्ली एम्स के कार्यवाहक निदेशक को अवमानना ​​का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि एम्स के निदेशक को 16 अप्रैल को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया था और उन्हें हलफनामा दाखिल करके स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि एक हलफनामा दायर किया गया है और इसका सबसे 'आपत्तिजनक' हिस्सा यह है कि एम्स-नई दिल्ली में उप सचिव होने का दावा करने वाले निशांत कुमार को दस्तावेज दायर करने के लिए अधिकृत किया गया था।पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को अधिकृत करके अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एम्स-नई दिल्ली में फिलहाल कोई स्थायी ...