रांची, मार्च 16 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में एमबीए और बीबीए डिग्रीधारियों को साइंस ग्रेजुएट मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले से प्रभावित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक साथ प्रतिवादी बनाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया जाए या फिर उन्हें सीधे नोटिस भेजा जाए, ताकि वे अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकें। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी। दरअसल, हाई स्कूल संयुक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति-2021 में झारखंड कर्मचार...