नई दिल्ली, जुलाई 10 -- मध्य प्रदेश के अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक मामले में एमपी के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला 1998 और 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान पाने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने से जुड़ा है। राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट से बैंक धोखाधड़ी मामले में सुनाई गई 3 साल की सजा पर रोक की मांग की थी। राजेंद्र भारती की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि हम इसे खारिज कर रहे हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद, हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को इस मामले में पूर्व विधायक को सुनाई गई 3 साल की सजा पर रोक लगा दी थी।निचली अदालत ने सुनाई...