लखनऊ, दिसम्बर 19 -- मुंबई की बड़ी-बड़ी पार्टियों में सप्लाई के लिए एमडीएम तैयार करके तस्करी करने वाले आरोपी मोहम्मद मुजीब की जमानत अर्जी एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट गोसाईंगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि गत तीन दिसंबर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे है। गोसाईगंज की पुलिस ने गब्बर ढाबे के पास से आरोपी मोहम्मद मुजीब और मुकेश कुमार सिंह को टाटा सफारी के साथ पकड़ा था। गाड़ी की तलाशी में पुलिस के एक बैग में रखा क्रिस्टल की तरह दिखने और तेज महक वाला 523 ग्राम पदार्थ बरामद हुआ था। आरोपी मुजीब ने पुलिस को बताया कि यह पदार्थ एमडीएम ड्रग्स है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। आरोपी ने पूछताछ में बताय...