देहरादून, जून 6 -- शहरी विकास विभाग के निदेशक ने एमआरएफ सेंटर एवं बायो-मेथनेशन प्लांट में अनियमितताएं मिलने पर दोनों फर्मों पर Rs.10,000 का जुर्माना लगाया। शहरी विकास विभाग के निदेशक आईएएस  विनोद गोस्वामी द्वारा नगर पालिका के साथ एमआरएफ सेंटर एवं बायो-मेथनेशन प्लांट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर  विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र में स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण अनिवार्य रूप से लागू करने की निर्देश दिए। कहा कि आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं संस्थान सूखे व गीले कचरे का पृथक्करण नहीं करेंगे, ऐसा करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।   परिसर में डंप किए गए अपशिष्ट का एक सप्ताह के भीतर पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। एमआरएफ सेंटर एवं बायो-मेथनेशन प्लांट के संचालन व वर्तमान स्थिति संबंधी...