फरीदाबाद, अप्रैल 13 -- फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। बीके अस्पताल में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत संचालित एमआरआई और सीटी स्कैन केंद्र में अब निशुल्क जांच के लिए मरीजों को पहले भर्ती होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशालय ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। स्वास्थ्य निदेशालय के इस फैसले से निशुल्क लाभार्थियों को जांच कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह निर्णय निशुल्क जांच सुविधा के दुरुपयोग को रोकने और रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बिना उचित प्रक्रिया के कोई भी मरीज मुफ्त जांच का लाभ नहीं ले सकेगा। नए निर्देशों के तहत किसी भी मरीज की एमआरआई या सीटी स्कैन जांच से पहले संबंधित चिकित्सक को उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री...