फतेहपुर, अप्रैल 6 -- फतेहपुर। निजी अस्पतालों, पाली क्लीनिक, क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पोर्टल से अनुमोदन प्राप्त किए किसी भी संस्थान का नया पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य संबंधित संस्थानों को पहले एबीडीएम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर जरूरी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले में सीएमओ डा. राजीव नयन गिरी ने बताया कि यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क...
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