कानपुर, मार्च 6 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि कंपनी एफडी की राशि 1.43 लाख रुपये का भुगतान परिपक्वता की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वादी को करे। मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 25 हजार हर्जाना दिया जाए। 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी कंपनी को देना होगा। सब्जी मंडी कुली बाजार निवासी पंकज गुप्ता ने अध्यक्ष सहारा इंडिया कपूरथला कांप्लेक्स अलीगंज लखनऊ, अध्यक्ष सहारायन यूनिवर्सल एमपी नगर भोपाल मध्य प्रदेश और प्रबंधक सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड बी ब्लाक किदवई नगर के खिलाफ 17 अप्रैल 2023 को परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में उन्होंने कहा कि 15 मई 2018 को अलग-अलग धनराशि 22350, 22350 और 25150 की तीन एफडी कराई थी। तीन साल में 14 मई 2021 को परिपक्वता राशि 1,43...
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