आगरा, अप्रैल 6 -- अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद भी एफडी का भुगतान न करना एसबीआई के मैनेजर को भारी पड़ गया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस और जमानतीय वारंट जारी किया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष रकाबगंज को इसके अनुपालन के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। अदालत में थाना शाहगंज से संबंधित वर्ष 1998 का धोखाधड़ी एवं कॉपीराइट ऐक्ट का राज्य बनाम विनोद का मुकदमा लंबित था। इसमें आरोपित की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में एफडी प्रस्तुत की थी। अदालत ने 14 अक्तूबर 2024 को आरोपित विनोद को उक्त मामले में दोष मुक्त कर दिया था। जमानत के लिए प्रस्तुत एफडी को डिस्चार्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने दस सितंबर 2025 को उक्त एफडी को डिस्चार्ज करने के आदेश दिए। बैंक से एफडी का भुगतान प्रा...