लखनऊ, जनवरी 24 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने बोतल बंद पानी की 39 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके बोतल बंद पानी की बिक्री व सप्लाई पर रोक लगा दी है। एफएसडीए की आयुक्त डा. रोशन जैकेब की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नमूनों की जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। इसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एफएसडीए ने मिनरल वाटर, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर व गैर एल्कोहलिक पेय पदार्थ में गड़बड़ी की शिकायतों पर विभिन्न जिलों में अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि मैनपुरी के ग्लोबल ब्रांड, प्रयागराज के नीट एचटूओ ब्रांड, आजमगढ़ के ग्लासिया, गोरखपुर के रिप्लायबल फ्रेश, बस्ती के कीवी, चित्रकूट के क्वीन ब्रांड, गोंडा के सुपर फाइव स्टार (पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर) ब्रांड पीने योग्...
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