गोरखपुर, मार्च 15 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एफएसएसएआई विभाग में व्यापक नियामक और प्रक्रियात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2026 से बनने वाले कई प्रकार के लाइसेंस अब आजीवन मान्य होंगे। खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। यह जानकारी चेंबर ऑफ ट्रेडर्स साहबगंज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष अनूप किशोर अग्रवाल ने दी। ट्रेडर्स की बैठक में उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और कारोबार करना आसान होगा। पिछले दिनों एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर केंद्र सरकार से एफएसएसएआई नियमो...