रांची, अगस्त 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक के बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को मुनींद्र प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। याचिका में सरकार की ओर से 18 अगस्त को जेपीएससी के विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत एफएसएल में सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक बैकलॉग नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने को चुनौती दी गयी है। प्रार्थी का कहना है कि बिना किसी कारण के नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है।

एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई 24 को सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) की नियमित और बैक...