सहरसा, जनवरी 10 -- सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसान पीएम किसान सम्मान योजना तहत दो हजार रुपये से वंचित हो जायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना तहत हर चार महीने पर दो हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से राशि दी जा रही है। ऐसे सभी लाभुको को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। डीएओ ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तहत दो हजार प्राप्त करने वाले किसानों को हर हाल में फार्मर रजिस्ट्री व ईकेवाईसी करा लेना है। अन्यथा ऐसे में विभाग द्वारा लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान राशि नहीं मिलने पर किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिले में 2 लाख 28 हजार 185 किसान पीएम किसान सम्मान योजना के लाभुक है। जिसमें लगभग 20 हजार किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराया है। डीएओ ने बत...