हेमलता कौशिक, अप्रैल 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला को अपनी बात सिंगल बेंच के सामने रखने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी है। इससे पहले सिंगल बेंच ने इन पोस्ट्स को हटाने का आदेश दिया था जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शुक्ला की अपील ठुकराते हुए उन्हें वापस सिंगल बेंच के पास जाने का निर्देश दिया है। हिमायनी पुरी ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।सिंगल बेंच के पास जाने के निर्देश अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें उस एकल बेंच के समक्ष रखने को कहा, जिसने यह आदेश दिया था।...
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