नई दिल्ली, मई 15 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप स्टोर की भुगतान नीति को लेकर एप्पल के खिलाफ चल रही कार्यवाही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को 15 जुलाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि आयोग कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं देगा। साथ ही कोर्ट ने एप्पल को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एप्पल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि सीसीआई 21 मई को प्रस्तावित सुनवाई में अंतिम आदेश पारित करता है, तो 15 जुलाई को होने वाली कोर्ट की सुनवाई अप्रासंगिक हो सकती है। यह भी पढ़ें- फ्लिपकार्ट IPO की लॉन्चिंग में होगी देरी, वॉलमार्ट ने कंपनी को दिया नया टास्क वहीं, सीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कार्यवाही...