प्रयागराज, दिसम्बर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार कौंसिल के चुनाव में अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। नामांकन को चुनौती देने वाली फखरुद्दीन अली अहमद की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि सात न्यायाधीशों की वृहद खंडपीठ का अवमानना आरोप तय करना सिर्फ प्रथमदृष्टया विचार है, दोषसिद्धि नहीं। एनसी त्रिपाठी के खिलाफ अवमानना का आरोप तय होने के आधार पर नामांकन पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि आरोप तय किया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। याची की ओर से अधिवक्ता मनीष सिंह ने तर्क दिया था कि एनसी त्रिपाठी को सात जजों ने 'दोषी' ठहराया था और इस मामले को सिर्फ़ सजा देने के स...