नई दिल्ली, अगस्त 4 -- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने अपने वैधानिक निर्देश संख्या-86 में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के तहत अब एनसीआर के अधिक नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को धूल नियंत्रण नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन चलाने का अधिकार दिया गया है。

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय सीएक्यूएम ने बताया कि यह संशोधन विशेष रूप से 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आयोग ने पहले 2 जन...