नई दिल्ली, जून 6 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएमसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द करते हुए उन्हें पद के लिए अयोग्य ठहराया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी की आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को मंजूर कर लिया। पीठ ने कहा कि रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी 5 (देवपुजारी) की नियुक्ति को रद्द करने के लिए रिट वारंटो जारी किया जाता है। आयोग के वकील ने पीठ को बताया कि अध्यक्ष के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीठ ने प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ...
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