नई दिल्ली, जुलाई 23 -- नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खाते में मासिक अंशदान जमा करने में हो रही देरी पर वित्त मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एनपीएस खाते में पैसा जमा होने में देरी होती है, तो संबंधित विभाग को कर्मचारी को इसका मुआवजा (ब्याज) देना होगा। साथ ही इस वित्तीय नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों की जेब से की जाएगी। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में एनपीएस अंशदान जमा करने से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट हिदायत जारी की है कि कर्मचारियों के मासिक एनपीएस अंशदान को जमा करने में हो रही देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस देरी से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए बनने वाली पेंशन राश...