हमीरपुर, मई 16 -- हमीरपुर, संवाददाता। सात वर्ष पूर्व राठ पुलिस ने गांजा के साथ एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) निजेंद्र कुमार ने आरोपी को तेरह माह की कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि 21 जून 2019 को राठ कोतवाली के एसआई अवनीश कुमार यादव व अभिषेक हमराह के साथ सरकारी जीप से गश्त पर निकले थे। औडेरा गांव पहुंचे तो पता चला कि एक व्यक्ति राठ-पनवाड़ी मार्ग में औडेरा रोड पर बनी पुलिया में बैठा है। जिसके पास गांजा है। जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची तो पुलिया में बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। रोककर तलाशी लेने पर उसके पास से दो किग्रा सूखा गांजा बरामद ...