रांची, मई 8 -- रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में जेल में बंद आरोपी टेट्रा देवी उर्फ निर्मला देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला रेल हाटिया थाना कांड संख्या 13/2024 (एन) से संबंधित है। 59 वर्षीय महिला 19 मई 2024 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की जमानत याचिका पहले भी झारखंड हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा मेरिट के आधार पर खारिज की जा चुकी है तथा इस बार कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें- ममता शर्मसार! अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली मां की बेल अर्जी नामंजूर, उत्तराखंड HC का कड़ा रुख

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...