सीतामढ़ी, फरवरी 16 -- सीतामढ़ी। मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दाखिल आरोपपत्र और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी उमेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा सत्रवाद संख्या 294/21 में सुनाया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 6/20(बी)(ii)(सी)/22 के तहत मामला दर्ज था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गिरिजा वर्मा ने सशक्त गवाही और तर्क प्रस्तुत किए, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण आधार माना। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में अनुसंधान के दौरान जुटाए गए ठोस साक्ष्य, जब्ती सूची और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए, जिसके आध...