विकासनगर, मार्च 9 -- एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी नरेश दास को जमानत दे दी। अभियोजन के अनुसार मामले में अन्य आरोपियों से 1.505 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी और उन्होंने पूछताछ में यह मादक पदार्थ नरेश दास से खरीदने की बात कही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ मुख्य रूप से अन्य आरोपियों के कथन के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अदालत ने नरेश दास की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के एक जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी।

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