नई दिल्ली, जनवरी 13 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2019 के नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से जुड़े मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। विशेष न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत बाबू उर्फ राहुल के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। दयालपुर थाने में उसके खिलाफ वर्ष 2019 में 1.84 किलोग्राम गांजा बरामद होने का केस दर्ज किया गया था।

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