फिरोजाबाद, जनवरी 28 -- न्यायालय ने एनडीपीएस के दोषी को एक वर्ष 10 महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना लाइनपार के छारबाग रामनगर निवासी इतवारी पुत्र पोखीराम के पास से थाना बसई मोहम्मदपुर पुलिस ने 2014 में मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 10 ओमवीर सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार चौहान ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इतवारी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 1 वर्ष 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ द...