बदायूं, अगस्त 11 -- बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के केस में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी की जेल में बिताई अवधि की सजा सहित एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया, 20 नवंबर 2024 को थाना कुंवरगांव के तात्कालिक उप निरीक्षक कमलेश सिंह अपनी पुलिस गश्त पर थे। ग्राम मुड़िया भांसी के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि प्रहलादपुर तिराहे पर एक व्यक्ति प्लास्टिक कट्टे में मादक पदार्थ लिए खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस के केस के दोषी को सजा संग 15 हजार का जुर्माना उसने अपना नाम मोरपाल पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम मुड़िया भांसी थाना कुंवरगांव बदायूं बताय। उसके पास से पांच किलो 700 ग्राम अफीम डो...