सुल्तानपुर, मई 30 -- सुलतानपुर। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी चांद अली खान पुत्र सफदर हुसैन खान निवासी काशीराम कालोनी, अमहट, थाना कोतवाली नगर को दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 8000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एएसजे-1 सुलतानपुर की ओर से आरोपी चांद अली खान पुत्र सफदर हुसैन खान के खिलाफ कोतवाली नगर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मुकददमे की सुनवाई की गई। आरोपी के बारे कहा गया है कि सात नवम्बर को आरोपी चांद अली खान के कब्जे से एक किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। कोतवाली नगर में आरोपी चांद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामेन्द्र प्रसाद मिश्रा को सौंपी गई। उन्होंने मामले की विवेचना की। विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के चांद अली के विरुद्ध आरोप पत्र 19 नवम्बर 2023 को कोर्ट में प्रस्तुत किया। एएसजे-1 सुलतानपुर की...