चतरा, मई 12 -- चतरा विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त फिरोज हसन को 10 वर्ष की सजा एवं दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस केस में यह घटना सदर थाना कांड संख्या 297, 2020 दिनांक 17 सितंबर 2020 का है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त फिरोज हसन सदर थाना क्षेत्र के महुआ चौक पर ब्राउन शुगर बेचने पहुंचा है। पुलिस सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों के सहयोग से पुराना पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्त को पकड़ा। पकड़ाये अभियुक्त के पास तलाशी लेने के दरमियान उसके पास 10 ग्राम ब्राउन शुगर तथा ब्राउन शुगर बेचा हुआ नगद 9,500 रूपया बरामद हुआ। तब पुलिस एनडीपीएस की धाराओं में केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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