बलिया, जुलाई 19 -- बलिया। करीब तीन साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को दोषी को एक साल छह माह की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अुनसार साल 2018 में खेजुरी पुलिस ने करम्मर बहेलिया निवासी अवधेश यादव को गांजा के साथ गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले में उसके खिलाफ दर्ज एनडीपीएस एक्ट की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: लखीसराय: आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा, 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...