कानपुर, अप्रैल 23 -- कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुरवा में तीन साल पहले चरस के साथ पकड़े गए अयरदारपुरा जोगी डेरा के आरोपित ने सुनवाई के दौरान एडीजे कोर्ट संख्या-5 में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। मंगलपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2022 को सरदारपुरवा जोगीडेरा के रहने वाले कृपालनाथ पुत्र भरोसेनाथ को चरस के साथ गिरफ्तार करने के साथ ही एनडीपीएसएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा था। इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस केस में दोषी को 8 माह 18 दिन की सज़ा इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या-5 में चल रही थी। एडीजीसी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि सुनव...