हमीरपुर, सितम्बर 22 -- हमीरपुर। ललपुरा पुलिस ने सात वर्ष पूर्व राजबहादुर निवासी पौथिया को 2.100 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए उसे दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी एडीजीसी प्रवीण कुमार भदौरिया ने दी।

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