एनडीपीएस एक्ट में दोषी तीन लोगों को सजा के साथ जुर्माना
चित्रकूट, सितम्बर 7 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग मामलों में दोषी तीन लोगों को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद मिश्रा ने बताया कि विचित्रवीर उर्फ गोला यादव निवासी पटियन का पुरवा मजरा अतरसुई थाना राजापुर को 1100 रुपये, राकेश कोल निवासी नागर थाना मानिकपुर को 1200 रुपये व प्रमोद उर्फ बुइया कोल निवासी नागर को 1250 रुपये के अर्थदंड से अदालत ने दंडित किया है। इन सभी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई है।
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