सराईकेला, फरवरी 26 -- सरायकेला, सवांददाता । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मो. शमीम को दोषी करार देते हुए 7 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 9 जुलाई 2021 को आदित्यपुर थाना में आरोपी मो. शमीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने वाले आदित्यपुर थाना में पदस्थापित पुअनि सागरलाल महथा ने अपने आवेदन में कहा था कि 9 जुलाई को आदित्यपुर थाना के सशस्त्र बल के साथ दोपहर करीब 3.30 बजे गश्त पर थे। शाम करीब 4.10 बजे आदित्यपुर के इमली चौक के समीप लवेला होटल के समीप एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ कर तलाशी ली ...
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