उन्नाव, दिसम्बर 9 -- उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम के मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 17 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अचलगंज थाना पुलिस ने 19 अगस्त 2021 को क्षेत्र के गहरा गांव निवासी शंकरी के कब्जे से 1.300 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय प्रकाश ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 17 सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने अभियोजन पक्ष से विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 17 दिवस के कारावास की सजा सुनाई ह...
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