चित्रकूट, सितम्बर 10 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी राजेश रैक्वार उर्फ छग्गा निवासी गयागंज कस्बा राजापुर को जेल में बिताई गई अवधिक की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को सजा के साथ जुर्माना

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